मनीमाजरा में बिना अनुमति के चल रही अवैध बेकरियों को बंद करवाने के लिए गिरी ने प्रशासक से मांग की  

13 फ़रवरी 2023 को उच्च न्यायालय ने सभी बेकरियों को बंद करवाने के आदेश दिए थे, परन्तु आज तक बेकरियां चल रही हैं

मनीमाजरा, राखी: चण्डीगढ़ के प्रशासक को समाजसेवी महंत रामेश्वर गिरी ने मनीमाजरा में बिना अनुमति के चल रही अवैध बेकरियों को बंद करवाने के लिए मांग की है। गिरी ने इस मामले  से जुड़े सभी दस्तावेज भी प्रशासक को भेजते हुए लिखा है कि 12 सितम्बर 2022 को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सैंक्शन सेक्शन 133 सीआरपीसी के तहत चंडीगढ़ और मनीमाजरा की सभी बेकरियों को सील करने का नोटिस दिया गया था जिसके तहत डीएचईडब्ल्यू के खिलाफ सभी बेकरियों को बंद करवाने के लिए केस दायर किया गया था। इसके खिलाफ 22 बेकरी मालिक उच्च न्यायालय में गए थे। बेकरी मालिकों ने उच्च न्यायालय में चण्डीगढ़ के गृह सचिव, सचिव, स्वास्थ्य विभाग, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट (ईस्ट), एसएसपी, पुलिस व चीफ फूड सेफ्टी सिविल सर्जन को पार्टी बनाया था। इस केस के संबंध में 13 फ़रवरी 2023 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर मित्तल ने सभी बेकरियों को बंद करवाने के आदेश दिए थे। परन्तु आज तक कई बेकरियां चल रही हैं जिसमें मनीमाजरा में ही करीब पचास बेकरी चल रही हैं और इनके पास कोई फूड लाइसेंस और परमिशन नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ये बेकरी किसकी परमिशन से चल रही हैं? इसकी जांच सीबीआई या विजिलेंस से करवाई जानी चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया? चंडीगढ़ के पांच विभाग जिन्हें हाईकोर्ट में पार्टी बनाया गया था, उन सभी अधिकारियों ने बेकरी मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई कीगिरी ने प्रशासक से इस तरफ तत्काल ध्यान देने की मांग की है। 

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